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पुरानी पेंशन योजना बहाली पर मचा घमासान! ओपीएस बहाली करने वाला 6ठा राज्य बन सकता है बिहार! बड़ा दावा!

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पुरानी पेंशन योजना बहाली पर मचा घमासान! ओपीएस बहाली करने वाला 6ठा राज्य बन सकता है बिहार! बड़ा दावा!

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पुरानी पेंशन योजना बहाली पर मचा घमासान

पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए केंद्र कर्मचारियों सहित राज्य कर्मचारियों में भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार को दिल्ली में घेरा जा रहा है। और इस बात के लिए सरकार को उकसाया जा रहा है की पुरे देश में पुरानी पेंशन लागू किया जाए।

हालांकि केंद्र सरकार के तरफ से अब तक पुरानी पेंशन मांग को नहीं माना गया है। जिससे कर्मचारियों में इस बात का गुस्सा देखा जा सकता है। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि बिहार में राज्य सरकार के तरफ से पुरानी पेंशन बहाली की जा सकती है।

पुरानी पेंशन योजना बहाली मामले में 6ठा राज्य बन सकता है बिहार

इन दिनों सोशल मीडिया की मानें तो बिहार राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला 6ठा राज्य बन सकता है। इस बारे में बिहार टीचर की एक वेबसाइट ने पूरी तरह से इस बात का वर्णन किया है।

बिहार टीचर ने लिखा है कि “शोधकर्ताओं के मुताबिक़ बिहार सरकार पुरानी पेंशन देने वाला 6ठा राज्य बन सकता है। ऐसा इसलिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से तेजस्वी यादव ने भी पुरानी पेंशन योजना देने की बात कही थी।

जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इससे लोक सभा चुनाव में उन्हें झटका लग सकता है। हालांकि बिहार सरकार के तरफ से इस बात की अधिकारीक पुष्टि नहीं की गई है कि किस दिन पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।”

जानिए क्या है पुरानी पेंशन स्कीम में 10 बड़े अंतर?

पुरानी पेंशन योजना (OPS)राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली (NPS)
OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है।
OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है।
पुरानी पेंशन योजना में GPF (General Provident Fund) की सुविधा है। NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है।
OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। NPS में यह प्रावधान नहीं है. मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है, लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
पुरानी पेंशन (OPS) एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है।
पुरानी पेंशन OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है। NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।
पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है। NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है।
OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है।  
OPS में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती होती है।

इन राज्यों ने सबसे पहले लागू किया ओपीएस!

  1. राजस्थान
  2. छत्तीसगढ़
  3. हिमाचल प्रदेश
  4. पंजाब
  5. झारखण्ड

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