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शिक्षा विभाग ने जारी किया एक और फरमान! के के पाठक के आदेशानुसार स्कूली शिक्षक और कर्मियों के तबादले पर लगी रोक!

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शिक्षा विभाग ने जारी किया एक और फरमान! के के पाठक के आदेशानुसार स्कूली शिक्षक और कर्मियों के तबादले पर लगी रोक!

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शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग: बिहार के सरकारी विद्यालयों पर बिहार सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है। जिसके चलते सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं शिक्षकों सहित बिहार के क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के लिए भी यह आदेश लागू होगा।

आपको बता दें की लगभग 4 लाख शिक्षक सहित 1600 कर्मचारियों को बिहार सरकार के तरफ से यह आदेश दिया गया है। यह आदेश बिहार के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने जारी किया है।

शिक्षकों कर्मियों के तबादले पर रोक

विभाग द्वारा जारी इस आदेश के माध्यम से शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (RDDE) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों के तबादला, पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति के अधिकार को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक इस आदेश के तहत (बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को छोड़कर) विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक तथा हजारों की तादाद में कर्मी आयेंगे।

शिक्षा विभाग: आदेश पत्र में शख्त निर्देश

कन्हैया प्रसाद ने अपने आदेश में कहा है कि “क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के कार्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण, प्रतिनियोजन किया जाता है, जिसके चलते विद्यालय का पठन-पाठन एवं कार्यालय कार्य प्रभावित होता है। कर्मियों से मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजित कार्यालय में कार्य लिये जाते हैं। यह पूरी तरह अनियमित एवं अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है।”

आगे आदेश में कहा कि “आलोक में आदेश दिया जाता है कि भविष्य में राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, उत्क्रमित मध्य एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मियों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। हालांकि पत्र में यह भी साफ किया गया है कि आरडीडीई व डीईओ को शिक्षकों-कर्मियों पर विभागीय तथा अनुशासनिक कार्रवाई की शक्तियां पूर्ववत रहेंगी।”

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