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Bihar School News: पटना के पूर्व डीएम ने जारी किया आदेश! 29 जनवरी तक स्कूल पर लगाया प्रतिबंध पत्र जारी!

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Bihar School News: पटना के पूर्व डीएम ने जारी किया आदेश! 29 जनवरी तक स्कूल पर लगाया प्रतिबंध पत्र जारी!

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Bihar School News: पटना के पूर्व डीएम चंद्र किशोर ने ट्रांसफर के बाद जाते-जाते बिहार के स्कूलों में अपना आदेश पत्र जारी कर दिया। पटना जिला में अब 26 की जगह 29 जनवरी तक 9:00 बजे पूर्वाह्न से 3:30 बजे अपराह्न तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पटना के डीएम द्वारा यह कदम ठंड को देखते हुए उठाया गया है। उनका मानना है शिक्षा से पहले स्वास्थ्य का सही रहना ही पहला कदम है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से डीएम द्वारा निकाले गए निर्देश को केके पाठक ने नाराजगी जाता कर वापस लेने का आदेश दिया था।

तबादले से पहले जारी किया पत्र!

आपको बता दें कि शुक्रवार 26 जनवरी को बिहार के कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इस तबादले के बाद मीडिया में इस बात की चर्चा हो गई की केके पाठक और चंद्रशेखर के बीच चल रहे पत्राचार विवाद ने मुख्यमंत्री को यह कदम उठाने पर मजबूर किया है।

केके पाठक के नाराजगी के बाद पटना के डीएम ने इसकी शिकायत आमिर सुबहानी से भी किया था। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ बल्कि आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। आपको बता दें कि जाते-जाते भी पटना के डीएम चंद्रशेखर ने आदेश पत्र जारी कर दिया।

Bihar School News: पत्र में चंद्रशेखर का बयान

जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः मैं, डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग सेन्टर सहित) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्वाह्न 09.00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 03.30 बजे के पश्चात् पर प्रतिबंध लगाता हूँ।

हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से निर्गत किया पत्र

आगे पत्र में लिखा “विद्यालय प्रबंधन को एत्द द्वारा निदेश दिया जाता है कि ऊपर उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।उपरोक्त आदेश दिनांक-27.01.2024 से लागू होगा एवं दिनांक- 31.01.2024 तक प्रभावी रहेगा।यह आदेश दिनांक 26.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।”

देखें पत्र

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