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2024 से पहले मुख्यमंत्री ने दी सौगात! क्रमचारियों के सैलरी समेत मानदेय-भत्तों में हुई वृद्धि! पढ़ें पूरी खबर!

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2024 से पहले मुख्यमंत्री ने दी सौगात! क्रमचारियों के सैलरी समेत मानदेय-भत्तों में हुई वृद्धि! पढ़ें पूरी खबर!

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PRD Honorarium

PRD Honorarium/Allowances: उत्तराखंड के कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पीआरडी जवानों को बड़ा तोहफा दियागया है।

दरअसल उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने पीआरडी जवानों के मानदेय और भत्ते में वृद्धि कर दी है। वही सीएम ने पीआरडी जवानों को आपदा ड्यूटी के दौरान 50 रुपए रोज अतिरिक्त देने का भी ऐलान किया है।

इस मौके पर सीएम धामी ने पीआरडी जवानों के आश्रितों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए और पीआरडी के Logo का भी विमोचन किया।

सैलरी समेत मानदेय-भत्तों में वृद्धि

दरअसल, प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानदेय बढ़ोतरी की सौगात दी है। वही जवानों का वर्दी भत्ता भी 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।

इसके बाद अब जवानों को दो वर्ष में दो जोड़ी वर्दी और होमगार्ड की भांति 200 रुपये हर महीना धुलाई भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत पीआरडी जवानों को अब हर दो वर्ष में एक गरम और एक सामान्य वर्दी भी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 9,400 जवानों को इसका लाभ मिलेगा।

PRD Honorarium/Allowances इतने रुपए की हुई वृद्धि

उनकी अधिवर्षता आयु को 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लाक कमांडर और न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हलका सरदार का मासिक मानदेय क्रमशः 600 ईवीएम300 रुपये से बढ़ाकर 1000 व 500 रुपये किया जाएगा।

वही आपदा बचाव कार्य में तैनात पीआरडी जवानों को 50 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा, अभी इनका मानदेय 570 रुपये प्रतिदिन है।

ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मुआवजा

इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने प्रांतीय रक्षक दल कल्याण कोष संशोधित नियमावली भी जारी कर दी है। जिसके तहत आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि कर सांप्रदायिक दंगों के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु पर देय राशि को दो लाख किया गया है।

अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु की दशा में देय 75 हजार रुपये को बढ़ाकर डेढ़ लाख, सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में देय 50 हजार को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

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